- योजना में भूखण्डों का आकर लगभग समान है।
- योजना से प्रत्येक भूखण्ड़ की कीमत कम्पनी द्वारा निर्धारित कीमत होगी जो क़ि क्रेता को निर्धारित किस्तों द्वारा अंतिम माह तक अदा करनी होगी| भूखण्डों का पंजीकरण कम्पनी द्वारा निर्धारित बैंक कार्यालय में नगदए बैंक ड्राफट द्वारा किया जायेगा |
- भूखण्ड़ का वितरण क्रम अनुसार किया जायेगा जो क़ि कम्पनी के निर्धारित समय पर ही होगा |
- मासिक क़िस्त हर माह की १ से १० तारिख तक जमा करना अनिवार्य है।
- निर्धारित तिथि पर क़िस्त जमा न करने की दषा में ५० रुपये प्रतिदिन दण्ड का शुल्क देय होगा |
- नियम अनुसार १८ माह एक पश्चात क्रेता को तुरंत भूखण्ड़ पर कब्ज़ा दे दिया जायेगा |
- कब्ज़ा पाने के पश्चात ५ फुट तक की बाउण्ड्री वाल करा सकते है।
- कब्ज़ा पाने के पश्चात क्रेता को तुरंत भूखण्ड़ कि नीव भरवानी होगी
- भूखण्ड़ पर अधिकतम ५ फुट तक कि बाउण्ड्री वाल करा सकते है।
- निर्धारित समय पूरा होने पर भूखण्ड़ की रजिस्ट्री कर खर्च क्रेता को स्वयं देना होगा |
- नियम के अनुसार पहल आओ पहले पाओ के आधार पर भूखण्ड़ का पंजीकरण किया जायेगा |
- समय से पूर्व खाता बंद करने पर जमा रकम की वापसी निर्धारित समय के पूरा होने के पश्चात २५ प्रतिशत दंड शुल्क काटकर की जाएगी |
- नियम अनुसार खाता खुलने के पश्चात निर्धारित समय सीमा भीतर कभी भी लगातार तीन माह क़िस्त न जमा करने की दषा में क्रेता का पंजीकरण रदद कर दिया जायेगा तथा क्रेता कि जमा रकम निर्धारित समय के पूरा होने के पश्चात २५ प्रतिशत दंड शुल्क काटकर की जाएगी तथा क्रेता का भू खंड किसी अन्य को अलॉट कर दिया जायेगा |
- नियम अनुसार यदि कब्ज़ा मिलने के पश्चात यदि मासिक क़िस्त देना बंद कर दिया या डिफाल्टर साबित हुआ तो क्रेता को भूखण्ड़ के कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा तथा क्रेता का भूखण्ड़ किसी अन्य को अलॉट कर दिया जायेगा ऐसी स्थिति में डिफाल्टर की जमा रकम नियम अनुसार निर्धारित समय पूरा होने के पश्चात दण्ड शुल्क काट कर वापस कर दी जाएगी |
- यदि किसी कारण वर्ष क्रेता के परिवार में दुर्घटना हो जाती है जिस के कारण क्रेता आगे क़िस्त देने में असमर्थ है ऐसी स्थिति में क्रेता से कोई दण्ड शुल्क नहीं लिया जायेगा उस की जमा रकम कम्पनी द्वारा जल्द से जल्द वापस कर दी जायेगी तथा कम्पनी द्वारा क्रेता के लिये जो भी मदद हो सकेगी की जाएगी | मदद कम्पनी तय करेगी |